डेस्क : दिवाली और छठ पूजा नजदीक आने के साथ ही देश में त्योहारी सीजन चल रहा है। लोगों ने ट्रेन का टिकट पहले ही बुक कर लिया है। जब कोई अपने घर जाता है, तो जाहिर तौर पर त्योहारों के दौरान अपने साथ सामान ले जाता है। क्या आप जानते हैं कि एक यात्री ट्रेन में अपने साथ कितना सामान ले जा सकता है? हालांकि यह वर्ग के अनुसार बदलता रहता है। यदि ट्रेन में चेकिंग के दौरान निर्धारित सीमा से अधिक पाया जाता है तो आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ सकती है। यानी आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।
बता दें कि Indian Railways ने ट्रेनों में स्लीपर कोच, टियर-2 कोच और फर्स्ट क्लास कोच में सामान ले जाने के नियम तय किए हैं. यानी आप एक तय लिमिट तक ही सामान ले जा सकते हैं। एक वजन आपके टिकट द्वारा निर्धारित किया जाता है और सामान को उसी के अनुसार ट्रेन में ले जाया जा सकता है। इससे ज्यादा रखने पर आपको भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ सकता है। जिससे आपको अपनी जेब बहुत ढीली करनी पड़ सकती है।
भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक स्लीपर कोच में एक यात्री 40 किलो सामान ले जा सकता है। अगर दो लोग हों तो यह 80 किलो तक का सामान ले जा सकता है। यह सीमा प्रति यात्री आधार पर है। साथ ही टियर-2 कोच में एक भी यात्री 50 किलो तक का सामान ले जा सकता है। कक्षा I में, यह सीमा अधिक हो जाती है। प्रथम श्रेणी में यात्रा करने वाले 70 किलो तक का सामान ले जा सकते हैं। कोई भी यात्री इससे ज्यादा सामान नहीं ले जा सकता।
क्या हैं पेनल्टी के नियम :
क्या हैं पेनल्टी के नियम : अगर कोई यात्री ट्रेन में सफर के दौरान लिमिट से ज्यादा वहन करता है तो उसे 500 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए 600 रुपये से ज्यादा का जुर्माना भरना पड़ सकता है और यह पेनल्टी तय की जा सकती है दूरी का आधार .. अगर सामान बहुत अधिक है, तो आपको उसे लगेज कंपार्टमेंट में स्टोर करना होगा और उसके अनुसार भुगतान करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है।