Indian Railway : क्या आप जानते है चलती ट्रेन में चेन पुलिंग की अनुमति कब होती है? आज जान लीजिए..


Indian Railway : इंडियन रेलवे एक विशाल रेल नेटवर्क है। इससे रोजाना लाखों लोग सफर भी करते हैं। भारतीय रेलवे के कुछ नियम हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक यात्री को यात्रा का सर्वोत्तम अनुभव भी मिले और रेल नेटवर्क अच्छी तरह से कार्य करे। अगर आप रेल यात्री हैं तो आपको इंडियन रेलवे के नियमों के बारे में यह पता होना चाहिए। इससे यह फायदा भी मिलेगा कि कभी अगर आप फंस भी चुके हों तो यह नियम जो आपको पता ही नहीं, आपके काम आ सकता है। इनमें एक चेन पुलिंग का जो मामला है, वो काफी खास है।

अक्सर लोग हँसी मजाक में या अपनी सुविधा के अनुसार, जैसे जिस स्टेशन पर ट्रेन रुकती ही नहीं, उसके आते ही लोग चेन पुलिंग कर देते हैं। ऐसे में ट्रेन की गतिविधियां भी प्रभावित होती हैं। साथ ही ऐसा कार्य अपराध की श्रेणी में भी आता है। हालांकि, ऐसे भी देखा जाता है कि जब आप वास्तव में किसी इमरजेंसी में होते हैं, तो तब भी चेन को नहीं खींचते, यह सोचकर कि कहीं आपको जेल न हो जाए। इसलिए आपको इसके बारे में जरूरी जानकारी होनी चाहिए।

इंडियन रेलवे का चेन पुलिंग नियम

इंडियन रेलवे का चेन पुलिंग नियम

जब हम ट्रेन में चेन पुलिंग करते हुए किसी व्यक्ति को देखते हैं, तो हम भी अक्सर प्रयोग करना चाहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ट्रेन की चेन खींचना और बिना वजह ट्रेन को रोकना भी कानूनी अपराध है। ट्रेन में अलार्म चेन सिस्टम आपातकालीन स्थिति के लिए है। ट्रेन में चेन पुलिंग की इजाजत सिर्फ तभी दी जाती है जब कोई साथी, बच्चा, बुजुर्ग या विकलांग व्यक्ति छूट जाता हैं, ट्रेन में किसी भी तरह की दुर्घटना या अन्य आपात स्थिति पैदा होने पर तब यह चेन खींची जा सकती है। चलती ट्रेन में जंजीर खींचने का कोई ठोस कारण भी होना चाहिए।

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