डेस्क : नौकरी पेशा लोगों के लिए जल्द केंद्र सरकार एक अच्छी खबर लाने वाली है। केंद्र सरकार, देश में जल्द ही नया श्रम कानून लागू करने वाली है। इस श्रम कानून के राज्य हफ्ते में महज 4 दिन काम करना होगा और 3 दिन छुट्टी मिलेगी। हालांकि इस कानून के आने पर कोई स्पष्ट तिथि नहीं आई है पर इतना तय है कि इसे जल्द देश में लागू किया जाएगा।
वर्किंग टाइम में होंगे बदलाव :
वर्किंग टाइम में होंगे बदलाव : प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच में काम और लाइफ के बीच बैलेंस बनाने के लिए सरकार नए श्रम कानून को लाने जा रही है। इसकी डिमांड काफी लंबे समय से जनता की ओर से इस कानून की मांग की जा रही थी। मांग ये थी कि सप्ताह में तीन दिन की छुट्टी हो और हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम करना हो। मालूम हो इस कानून में एक समस्या ये आएगी कि दिन में काम के घंटे 9 से बढ़कर 12 हो जाएंगे। तो यदि कंपनी 12 घंटे के वर्क शिफ्ट को लागू करती है तो कर्मचारियों को तीन दिन की छुट्टी देनी पड़ेगी। मतलब एक सप्ताह में कर्मचारियों को टोटल 48 घंटे काम करना होगा। नए कानून में दिन में दो बार आधे-आधे घंटे की छुट्टी मिलेगी।
सैलरी में होगी कटौती :
सैलरी में होगी कटौती : जहां नए श्रम कानून लागू होने से काम में आसानी होगी वहीं इन हैंड सैलरी में कटौती की जाएगी। पर इस कटौती का फायदा रिटायरमेंट के समय मिलेगा, जिससे किसी भी व्यक्ति को मोटी रकम मिलेगी। कंपनियों को ऊंचे पीएफ दायित्व का बोझ उठाना पड़ेगा। नए ड्राफ्ट रूल्स के अनुसार, बेसिक सैलरी कुल वेतन की 50% या ज्यादा होगी। बेसिक सैलरी बढ़ने से पीएफ और ग्रेच्युटी के लिए कटने वाला पैसा बढ़ जाएगा। पीएफ अकाउंट में जाने वाला पैसा कर्मचारी के बेसिक सैलरी के आधार पर तय किया जाता है।
मिलेगी लंबी छुट्टी :
मिलेगी लंबी छुट्टी : इस कानून का सबसे बड़ा फायदा छुट्टी को लेकर होगा। पहले जिस भी कर्मचारी को छुट्टी लेनी होती थी उसे साल के 240 दिन तक काम करना पड़ता था। पर अब केवल 180 दिन काम करने पर छुट्टी मिल जाएगी। यानी 6 महीना काम करने के बाद आप लंबी छुट्टी के लिए अपने कंपनी में आवेदन कर सकते हैं।
सभी राज्यों में होगा एक साथ लागू :
सभी राज्यों में होगा एक साथ लागू : हाल ही में केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव (Bhupendra Yadav) ने नए श्रम कानून को लेकर कहा था कि “हमने पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए उचित मेहनताना सुनिश्चित करने पर काम किए है, जिसके लिए ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड वेज स्टैंडर्ड पर विचार किया गया है। केंद्र सरकार ने पहले ही चार नए श्रम कानूनों को फाइनल कर दिया है। केंद्र सरकार चाहती है कि सभी राज्यों में यह एक साथ लागू हो। राज्य इसपर अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं। इसका सरकार इंतजार कर रही है।”