डेस्क : देश में वाहन की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हर कोई अपने सुख सुविधा के लिए दोपहिया या चार पहिया वाहन खरीद रहे हैं। इसे चलाने के लिए कई ट्रैफिक नियमों का पालन करना होता है। ट्रैफिक नियमों के तहत कई दस्तावेजों को साथ लेकर चलना होता है। ऐसे में उन्हें इन दस्तावेजों को बनवाने के लिए आरटीओ के चक्कर काटने पड़ते हैं। हालांकि सरकार इसका विकल्प निकाल दिया है। दरअसल, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MORTH) ने आधार सत्यापन के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और RC ट्रांसफर जैसी कुल 58 सर्विस ऑनलाइन के जरिए उपलब्ध कराया है।
इस प्रकार RC को करवा सकते हैं ट्रांसफर :
इस प्रकार RC को करवा सकते हैं ट्रांसफर : अगर आप आरसी ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको वेबसाइट parivahan.gov.in पर जाकर अपना अकाउंट बनाना होगा। इसके बाद आपको एक फॉर्म भरकर 525 रूपये का शुल्क जमा करना होगा। मंत्रालय ने कहा कि बिना सरकारी कार्यालय में जाए बिना संपर्क रहित तरीके से ऐसी सेवाएं उपलब्ध कराने से नागरिकों का कीमती समय बचेगा और उनका बोझ भी कम होगा। कम किया हुआ। इसके अलावा क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय जाने वालों की संख्या में भी कमी आएगी, जिससे कार्य की प्रभावशीलता बढ़ेगी।
जिन ऑनलाइन सेवाओं के लिए नागरिक आधार सत्यापन करवा सकते हैं, उनमें लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी और ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण जैसी सेवाएं शामिल होंगी, जिनमें ड्राइविंग दिखाना जरूरी नहीं है। मंत्रालय ने इस संबंध में 16 सितंबर को अधिसूचना जारी की है। जिस व्यक्ति के पास आधार संख्या नहीं है, वह कोई अन्य पहचान प्रमाण दिखाकर इन सेवाओं का लाभ उठा सकता है।