Pan Card : वर्तमान समय में पैन कार्ड एक आवश्यक दस्तावेज के रूप में उभर कर सामने आया है। ऐसे में पैन कार्ड धारकों के लिए यह काम की खबर है। दरअसल 31 मार्च 2023 तक यदि आप अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो सकता है। इसके बाद यदि आप पैन कार्ड को आधार नंबर से जोड़ते हैं तो आपको 1000 रूपये देने पड़ सकते हैं।
पैन कार्ड डीएक्टिवेट होने पर कार्ड धारकों की परेशानी बढ़ जाएगी। किसी भी कार्यालय, बैंक, म्युचुअल फंड और स्टॉक मार्केट आदि जगहों पर पैन कार्ड काम नहीं करेगा। ऐसे में समय रहते अपने पैन को आधार से लिंक करवा लें, ताकि आपको इन परेशानियों से नहीं गुजरना पड़े।
ऐसे पैन कार्ड धारकों को देने होगे 10 हजार रुपए
ऐसे पैन कार्ड धारकों को देने होगे 10 हजार रुपए
मालूम हो कि अवैध पैन कार्ड पेश करने पर कार्ड धारकों को भारी जुर्माना का सामना भी करना पड़ सकता है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272N के तहत यह प्रावधान है कि निर्धारण अधिकारी के द्वारा निर्देश दिया जा सकता है कि ऐसे कार्ड धारक को दंड के तौर पर 10000 रूपये की राशि देने होंगे।
ऐसे करें घर बैठे लिंक
ऐसे करें घर बैठे लिंक
• इसके लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स के अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
• इसके बाद कैप्चा कोर्ट को भरने के बाद लिंक आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
• इन प्रक्रियाओं के बाद आपका पैन कार्ड आधार नंबर से लिंक हो जाएगा।
SMS से ऐसे करा सकते हैं लिंक
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