माता-पिता से जमीन रजिस्ट्री के बाद लालन पोषण न करने पर रजिस्ट्री रद्द का प्रावधान

पूर्णिया/सिटीहलचल न्यूज़

सीनियर सिटीजन की समस्याओं को लेकर पुलिस परिवार परामर्श केंद्र के सदस्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश किशोर प्रसाद से उनके ऑफिस में औपचारिक मुलाकात किया और सीनियर सिटीजन को इंसाफ दिलाने की दिशा में कुछ ठोस कार्रवाई करने की मांग की।

 न्यायाधीश महोदय ने पुलिस परिवार परामर्श केंद्र के सदस्यों को आश्वासन दिया किं इन वृद्ध माता-पिताओं को इंसाफ दिलाने के लिए कानूनी सलाह एवं उनके लिए सरकार द्वारा बनाई गई धाराओं का विस्तार से जानकारी दिया। उन्होंने इस संबंध में केंद्र के सदस्यों को डॉक्यूमेंट भी उपलब्ध कराया साथ ही यह भी जानकारी दी सीनियर सिटीजन एक्ट इस संबंध मे सदर एसडीओ को पूर्ण रूप से अधिकृत ही नहीं किया है वल्कि उसे बहुत सारे अधिकार भी दिए हैं।

 उन्होंने बताया कि जहां वृद्ध माता-पिता से जमीन रजिस्ट्री कराने के बाद उनके औलाद उनके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर देते हैं इसके लिए इस एक्ट में यह भी प्रावधान किया गया है कि माता-पिता चाहे तो रजिस्ट्री को रद्द करा सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया यदि वृद्धावस्था में संतान अपने माता-पिता की अवहेलना  करता है तो वैसे ही अवस्था में एसडीओ उनके सभी पुत्रों को कानून के तहत माता पिता को भरण पोषण देने के लिए बाध्य कर सकता है। अंत में परिवार परामर्श केंद्र के सदस्यों ने न्यायाधीश महोदय को दिल से धन्यवाद दिया एवं उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना की वही जिला न्यायाधीश ने परिवार परामर्श केंद्रों के कार्यों की प्रशंसा की।

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