आरजेडी विधायक प्रकाशवीर को अदालत से बड़ा झटका लगा है । कोर्ट ने नवादा के रजौली विधानसभा क्षेत्र के आरजेडी विधायक प्रकाशवीर को छह महीने की सजा सुनाई है। साथ ही एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
किस मामले में सजा
नवादा की एमपी एमएलए कोर्ट ने 17 साल पुराने चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में प्रकाशवीर को दोषी करार दिया है। अदालत ने रजौली के आरजेडी विधायक प्रकाशवीर को छह महीने की सजा और एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
क्या है मामला
मामला साल 2005 के विधानसभा चुनाव का है । बताया जा रहा है कि उस समय प्रकाशवीर लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर रजौली विधान सभा के उम्मीदवार थे। चुनाव प्रचार के क्रम में 5 अक्टूबर 2005 को तत्कालीन रजौली थानाध्यक्ष शिवनारायण राम ने पाया कि प्रकाशवीर ने रजौली थाना मोड़ और गोलाई मोड़ के समीप बिजली के खम्भे और एनएच 31 पर पीपल के पेड़ पर काफी संख्या में बैनर और पोस्टर लगवाए हुए थे। जिसमें प्रकाशवीर को अभियुक्त बनाया गया था।
17 साल बाद सजा
17 साल तक मुकदमा चलने के बाद अब आरजेडी विधायक प्रकाशवीर दोषी करार दिया है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कुमार अविनाश ने अदालत में गवाहों के बयान के आधार पर विधायक प्रकाशवीर को बिहार सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1985 की धारा 3 (1) के तहत दोषी करार देते हुए छह माह का कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
बेल पर रिहा
हालांकि एमपी-एमएलए कोर्ट ने सजा मिलने के बाद अपीलीय बेल बांड पर उन्हें रिहा भी कर दिया । अब वो इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। अगर हाईकोर्ट से भी सजा बरकरार रहती है तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा।