Ration Card धारकों की लगी लॉटरी! सरकार ने शुरू की नई योजना, जानकर आप भी कहेंगे – मजा आ गया..

Ration Card : अगर आपके पास भी राशन कार्ड है और इसके जरिए सरकार की राशन योजना का लाभ उठा रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। जी हां, सरकार द्वारा शुरू की जा रही नई योजना के बारे में सुनकर आप कहेंगे कि इस बार राशन कार्ड धारकों के लिए लॉटरी शुरू हो गई है। योजना के तहत अब राशन वितरण की दुकानों पर रियायती दरों पर एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध होंगे। यह योजना सरकार द्वारा गरीब राशन कार्ड धारकों के लिए शुरू की गई है।

5 किलो गैस सिलेंडर दिया जाएगा :

5 किलो गैस सिलेंडर दिया जाएगा : इस योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को 5 किलो गैस सिलेंडर प्रदान किया जाएगा। गैस सिलेंडर देने की योजना दिवाली से पहले शुरू होने जा रही है। योजना को लागू करने के लिए आपूर्ति विभाग के अधिकारियों और तेल कंपनियों के बीच बैठक भी हो चुकी है। राशन दुकानदार लगातार सरकार से कमीशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि बढ़ती मुद्रास्फीति के बीच पिछली दरों पर कमीशन अपर्याप्त है।

जन सुविधा केंद्र खोलने की मंजूरी :

जन सुविधा केंद्र खोलने की मंजूरी : लेकिन सरकार ने सरकारी राशन की दुकान चलाने वाले लोगों की आमदनी बढ़ाने के लिए कमीशन बढ़ाने की जगह यह व्यवस्था शुरू की है. इसके तहत अंतिम दिन राशन की दुकानों पर जन सुविधा केंद्र खोलने की भी स्वीकृति दी गई। सार्वजनिक सुविधा केंद्र पर आय और निवास प्रमाण पत्र आदि बनवाए जा सकते हैं। नई योजना के तहत राशन की दुकानों पर 5 किलो एलपीजी सिलेंडर बेचे जाएंगे।

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राशन की दुकानों पर सिलेंडर के दाम :

राशन की दुकानों पर सिलेंडर के दाम : तेल कंपनियां सिलेंडर की बिक्री पर दुकानदारों को कमीशन देंगी. उज्जवल गैस कनेक्शन धारकों को 5 किलो एलपीजी सिलेंडर रुपये की रियायती दर पर दिया जाएगा। ये कीमतें बाद में बढ़ या घट सकती हैं। दूसरों को इस सिलेंडर के लिए 526 रुपये देने होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और छोटे व्यवसायियों को गैस सिलेंडर के लिए एजेंसियों या शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

राशन दुकान के मालिक एक बार में अधिकतम 20 भरे हुए सिलेंडर रख सकते हैं। साथ ही दुकान पर आग से बचाव के उपाय करने चाहिए। प्रमुख सचिव के आदेश के बाद आपूर्ति विभाग और तेल कंपनियों के अधिकारियों ने राशन डीलरों की बैठक में शासन द्वारा निर्धारित नियमों की जानकारी दी.

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