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  • BJP नेताओं को आवास खाली करने का नोटिस; दोनों पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को मिला नोटिस

    सरकार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) को पद तो मिल गया, लेकिन इस पद के लिए तय सरकारी बंगला अब तक नहीं मिला है। कारण, पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद (Tarkishor Prasad) पद से हटने के बाद भी पुराने आवास में बने हुए हैं।

    यही हाल पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी (Renu Devi) का है। वह भी पद के साथ मिला बंगला नहीं छोड़ रही हैं। अब सरकार ने सख्ती करने का निर्णय लिया है। भवन निर्माण मंत्री डा. अशोक चौधरी ने कहा-ये मर्जी से आवास खाली नहीं करते हैं तो मजिस्ट्रेट तैनात कर खाली कराया जाएगा।

    BJP नेताओं को आवास खाली करने का नोटिस। दोनों पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को मिला नोटिस।

  • पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव के लिए हो रहा मतदान

    पटना यूनिवर्सिटी में आज छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान हो रहा। चुनाव के लिए 8 बजे से वोटिंग जारी है। जो दोपहर 2 बजे तक चलेगी।

    Patna University

    छात्र संघ चुनाव को लेकर यूनिवर्सिटी में कुल 51 बूथ बनाए गए हैं। जहां कुल 24395 छात्र-छात्राएं मतदान करेंगे। चुनाव में कुल 306 बैलट बॉक्स का इस्तेमाल किया जा रहा।

  • चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अपने जन सुराज पदयात्रा पर पूर्वी चंपारण पहुंचे

    चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अपने जन सुराज पदयात्रा पर निकले हुए है। 550 किमी पद यात्रा पूरी कर 18 नवंबर की रात पूर्वी चंपारण जिले में प्रवेश किया।

    Prashant Kishore

    प्रशांत ने 2 अक्तूबर को बापू की भूमि पश्चिम चंपारण के भितिहरवा गांधी आश्रम से इस यात्रा का शुरुआत किया था, जो 140 से अधिक पंचायतों और 350 से अधिक गांवों से गुजरते हुए पूर्वी चंपारण के पहाड़पुर प्रखंड में प्रवेश की।

  • मोटर दुर्घटना एवं कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के तहत मुआवजे की राशि इलेक्ट्रॉनिक मोड से दिए जाने के मामले पर सुनवाई हुई

    18 नवंबर 2022 । पटना हाईकोर्ट ने मोटर दुर्घटना एवं कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के तहत मुआवजे की राशि इलेक्ट्रॉनिक मोड / आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से दिए जाने के मामले पर सुनवाई की। जस्टिस ए अमानुल्लाह की खंडपीठ ने इस मामलें पर सुनवाई करते हुए परिवहन विभाग के सचिव को अगली सुनवाई में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है ।

    कोर्ट ने आईसीआईसीआई लॉमबर्ड की लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया ।

    याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दुर्गेश नंदन सिंह ने बिहार राज्य में मोटर वाहन अधिनियम की धारा 173 का हवाला देते हुए कोर्ट से अनुरोध किया कि है मोटर दुर्घटना एवं कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के तहत मुआवजे की राशि को इलेक्ट्रॉनिक मोड / आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से पीड़ितों या लाभार्थियों दिए जाने प्रावधान होना चाहिए।

    एमिकस क्यूरी अधिवक्ता मृगांक मौली ने सुप्रीम कोर्ट के केस का हवाला देते हुए कहा कि ऐसा करने का आदेश सभी राज्यों को दिया जा चुका है, लेकिन बिहार में यह लागू नहीं है ।

    राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता प्रशांत प्रताप ने कोर्ट को बताया कि मुआवज़ा राशि को इलेक्ट्रॉनिक एवं अन्य माध्यम से दिया जा सकता है। ऐसा करने में राज्य सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, बीमा कंपनी ऐसा कर सकती है ।

    इस मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी ।

  • न जिला अस्पतालों की दशा सुधरी, न 705 डाक्टरों पर कार्रवाई हुई : सुशील कुमार मोदी

    पटना। पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव न 60 दिन में जिला अस्पतालों को सुधार पाये, न उन 705 डाक्टरों पर कोई कार्रवाई हुई, जिन्हें कई साल से “गायब” बताया गया है।

    • महागठबंधन सरकार में स्वास्थ्य सेवाएँ बद से बदतर
    • औचक निरीक्षण के बाद तेजस्वी के पास समीक्षा तक की फुर्सत नहीं

    श्री मोदी ने कहा कि सरकारी अस्पतालों से गायब डाक्टरों को अब तक वेतन कैसे मिल रहा है?

    उन्होंने कहा कि सभी राशनकार्डधारी मरीजों को 5 लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त देने की जो घोषणा की गई थी , उसका क्या हुआ?

    श्री मोदी ने कहा कि जब डेंगू का प्रकोप चरम पर था, तब तेजस्वी यादव ने औचक निरीक्षण कर एक डाक्टर को सस्पेंड किया, लेकिन उसके बाद स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा तक नहीं की। मरीज भगवान भरोसे छोड़ दिये गए।

    श्री मोदी ने कहा कि खगड़िया में बिना एनेस्थीसिया दिये महिला का बन्ध्याकरण आपरेशन किया जाना स्वास्थ्य सेवाओं की संवेदनहीनता और दुर्दशा, दोनों की गंभीरता बताने के लिए काफी है।

    उन्होंने कहा कि जिला अस्पतालों में दवा, जांच, डाक्टर की उपलब्धता जैसी बुनियादी सुविधाओं को दो माह में ठीक करने का वादा हवा-हवाई ही साबित हुआ।

    श्री मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को स्वास्थ्य सहित आधा दर्जन प्रमुख विभागों का मंत्री बना दिया है। वे किसी विभाग को वक्त नहीं दे पा रहे हैं। उनके पास फुर्सत नहीं है और तकलीफ जनता को झेलनी पड़ रही है।

    उन्होंने कहा कि महागठबंधन सरकार में जन-कल्याण से सीधे जुड़े स्वास्थ्य विभाग की हालत बद से बदतर हो रही है।

  • दरभंगा एयरपोर्ट के अंदर नीलगाय और जंगली सूअर को गोली मारने का आदेश

    दरभंगा । दरभंगा एयरपोर्ट के अंदर 200 से ज्यादा नीलगाय और जंगली सूअर को गोली मारने का आदेश दिया है। बताया जाता है कि दरभंगा एयरपोर्ट के लिए नीलगाय और जंगली सूअर खतरनाक बने हैं।

    darbhanga airport

    कई बार नीलगाय या सूअर दौड़ते हुए रनवे पर चले जाते हैं।

  • PMCH में पड़े डायलिसिस मशीनों के चालू नहीं होने के मामलें में पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की

    पटना । पीएमसीएच में पड़े डायलिसिस मशीनों के चालू नहीं होने के मामलें में पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को आश्वास्त किया गया कि जल्दी ही पीएमसीएच में डायलिसिस मशीन को चालू करने की कार्रवाई की जाएगी।

    विकास चन्द्र ऊर्फ गुड्डू बाबा की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को इस मामलें में एक सप्ताह में हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है।

    पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पीएमसीएच के अधीक्षक को ये बताने को कहा कि इस समस्या का समाधान किस प्रकार होगा। आज कोर्ट में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अमृत प्रत्यय भी उपस्थित थे।

    याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुरेन्द्र सिंह ने कोर्ट को बताया कि पीएमसीएच में 31 डायलिसिस मशीन खरीदे गए,लेकिन डॉक्टर और टेक्निशयन के नहीं होने के कारण इन मशीनों का उपयोग नहीं हो पा रहा हैं।

    उन्होंने बताया कि एक मशीन की कीमत लगभग बारह लाख रुपया है।इन मशीनों के चालू नहीं होने के कारण बड़े पैमाने पर सार्वजनिक धन का दुरपयोग हुआ है,वहीं मरीजों और उनके घरवालो पर प्राइवेट अस्पतालों में ईलाज कराने पर बड़ा आर्थिक बोझ पड़ता है।

    अधिवक्ता सुरेन्द्र सिंह ने कोर्ट को बताया कि पीएमसीएच के नेफ्रोलॉजी विभाग में 25 डॉक्टरों की नियुक्ति हुई,लेकिन वे बाद में दूसरे जगह भेजे गए।नेफ्रोलॉजी विभाग में डॉक्टरों और स्टाफ की कमी के कारण मरीजों का सही ढंग से ईलाज नही हो रहा है।

    पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने सख्त टिपण्णी करते हुए कहा था कि अगर नेफ्रोलॉजी विभाग नहीं काम कर रहा है, तो न्यायिक आदेश से कोर्ट बंद कर इन मशीनों को दूसरे अस्पताल में भेज देगा।

    इस मामलें पर अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद की जाएगी।

  • पटना हाइकोर्ट ने BCCI और BCA (बिहार क्रिकेट एसोसिएशन) को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया

    17 नवंबर 2022 । पटना हाइकोर्ट ने बीसीसीआई और बीसीए ( बिहार क्रिकेट एसोसिएशन) को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाबतलब किया है। जस्टिस मोहित कुमार शाह ने आदित्य प्रकाश वर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया।

    याचिकाकर्ता आदित्य प्रकाश वर्मा ने अपनी याचिका में ये आरोप लगाया कि बी सी ए में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं बरती जा रही है।उन्होंने बताया कि इस सम्बन्ध में बीसीसीआई को अवगत कराया गया,लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।

    उन्होंने अपनी याचिका में माँग की कि जिस तरह जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को अधिकार रहित कर,जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने एक कमिटी द्वारा जांच कराई थी,उसी प्रकार पटना हाइकोर्ट भी एक कमिटी गठित कर बी सी ए के क्रियाकलापों की जांच कराए।इससे बी सी ए में बरती जा रही सारी गड़बड़ी उजागर होगा।

    इस मामलें फिर छह सप्ताह बाद सुनवाई की जाएगी।

  • BPSC ने 67वीं प्रीलिम्स का रिजल्ट किया जारी

    BPSC ने 67वीं प्रीलिम्स का रिजल्ट गुरुवार की शाम जारी किया कर दिया। प्रीलिम्स परीक्षा में 11607 अभ्यार्थी सफल हुए ।रिजल्ट बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर देख सकते हैं ।

    bpsc
  • पटना हाईकोर्ट ने पटना के राजीवनगर/नेपालीनगर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के मामलें पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा

    17 नवंबर 2022 । पटना हाईकोर्ट ने पटना के राजीवनगर/नेपालीनगर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के मामलें पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है।जस्टिस संदीप कुमार ने इस मामलें पर सभी पक्षों द्वारा दी गई दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा।

    पिछली सुनवाई में कोर्ट ने बिहार राज्य आवास बोर्ड को बताने को कहा था कि अब तक पटना में उसने कितनी कॉलोनियों का निर्माण और विकास किया हैं।

    साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को एमिकस क्यूरी संतोष सिंह द्वारा प्रस्तुत दलीलों का अगली सुनवाई में जवाब देने का निर्देश दिया था।

    पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को बिहार राज्य आवास बोर्ड के दोषी अधिकारियों और जिम्मेवार पुलिस वाले के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई की कार्य योजना प्रस्तुत करने को कहा था।

    कोर्ट ने कहा था कि ये बहुत आश्चर्य की बात है कि इनके रहते इस क्षेत्र में इतने बड़े पैमाने पर नियमों का उल्लंघन कर मकान बना लिए गए।

    इस मामलें पर कोर्ट द्वारा जनवरी, 2023 में निर्णय सुनाए जाने की संभावना है।