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  • नवादा के वारसलीगंज से 11 साइबर अपराधी गिरफ्तार, बंगला, गाड़ी और दूसरे नामों से होती थी ठगी

    नवादा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है पुलिस ने 11 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसको लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड,राजस्थान, मध्यप्रदेश, बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड सहित अन्य राज्यों की पुलिस स्थानीय पुलिस के सहयोग से विभिन्न गांवों से आए दिन छापेमारी कर साइबर क्राइम में लिप्त ठग को गिरफ्तार कर चुकी है।

    स्थानीय पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर दो अलग-अलग गांव से 11 ठग को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। वहीं ठग के पास से नगदी सहित अन्य सामान पुलिस ने बरामद की है।

    बताया जाता है कि पुलिस को जानकारी मिली कि थाना क्षेत्र के अपसढ़ गांव के बधार में ठगी का धंधा चल रहा है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी के नेतृत्व में गांव में छापेमारी की गई. वहां से पांच ठग को गिरफ्तार किया गया. जिनके पास से 15 मोबाइल व अन्य सामान भी जब्त किया गया।

    गिरफ्तार ठग की पहचान नई दिल्ली सेक्टर-05 के विजय बाजार थाना क्षेत्र स्थित रोहिणी निवासी रविकांत के पुत्र रजत कुमार, जमुई जिले के सिकंदरा थाना स्थित अकौनी गांव निवासी सतेन्द्र सिंह के पुत्र संतोष कुमार, नालंदा जिले के कतरडीह निवासी क्रमश अवधेश सिंह के पुत्र संजय कुमार व गेनौरी सिंह के पुत्र संजीव कुमार, स्थानीय थाना क्षेत्र के अपसढ़ गांव निवासी सुरेश राउत के पुत्र सुशील कुमार के रूप में की गई।

    वहीं बाद में गिरफ्तार इन ठगों के निशानदेही पर थाना क्षेत्र के चकवाय पंचायत स्थित गोसपुर गांव में छापेमारी कर छह ठग को पुनः गिरफ्तार किया गया. इसमें गोसपुर गांव निवासी अनिल सिंह के पुत्र विकास कुमार, संजय सिंह के पुत्र मुरारी कुमार व त्रिपुरारी कुमार, बाल्मीकि सिंह के पुत्र रंजन कुमार, मनोज सिंह के पुत्र रविरंजन कुमार और भाषो सिंह के पुत्र संजीत कुमार शामिल है।

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    इन लोगों की गिरफ्तारी पुलिस ने त्रिपुरारी कुमार के बंगले से की है.इसके साथ ही पुलिस ने इनके पास से एक लाख 22 हजार 200 रुपये नगदी, 13 कीमती मोबाइल, एक लैपटॉप, तीन पासबुक, चेकबुक,एटीएम कार्ड, सिम कार्ड, साइबर क्राइम से जुड़े कागजात आदि मौके से जब्त किया. बताया गया कि गोसपुर गांव निवासी त्रिपुरारी कुमार ठग गिरोह का सरगना है. उसकी देखरेख में ठगी का बड़े पैमाने पर धंधा चलाया जाता है।

    इस मामले पर थानाध्यक्ष आशीष कुमार मिश्रा ने बताया कि गिरफ्तार ठग से पूछताछ कर अनुसंधान चल रहा है. कई सुराग भी हाथ लगे हैं. गिरफ्तार ठग को बाद के दिनों में रिमांड पर लेकर फिर पूछताछ की जा सकती है।

  • गैस लीक हो जाने से हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई

    हाजीपुर । गैस लीक हो जाने से हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। बदबूदार गैस लीक होने से फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मी दौड़ कर इधर-उधर भागने लगे। हालांकि समय रहते लिक हुए पाइप का मरम्मत कर उसे दुरुस्त कर लिया गया। जिससे एक बड़ी घटना घटने से बच गई।

    बताया गया कि हाजीपुर आधोगिक क्षेत्र के एक फूड मैनुफेक्चरिंग कंपनी का गैस पाइप काम करने के दौरान ही क्षतिग्रस्त हो गया। सूत्रों की माने तो क्षतिग्रस्त पाइप से अमोनिया गैस बेहद तेजी से रिसने लगा। गैस की तेज बदबू से फैक्ट्री में काम कर रहे दर्जनों महिला व पुरुष कर्मी आनन फानन में फैक्ट्री से भागने लगे।

    स्थानीय लोगो द्वारा तत्काल ही औधोगिक थाना और दमकल विभाग को फोन से मामले की सूचना दी गई.सूचना के चंद मिनटों बाद ही पुलिस और दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंच गई थी। हालांकि संयोग बढ़िया था और फैक्ट्री में एक एक्सपर्ट कर्मी मौजूद थे। जिन्होंने कुछ देर के मसक्कत के पाइप का मरम्मत कर दिया.और एक बड़ा हादसा टल गया।

    इस विषय मे पाइप रिपेयर करने वाले कर्मी दिप सिंह ने बताता की पाइप लाइन में जो गैस था वह तो थोड़ा बहुत निकलेगा ही।अभी स्थिति को कंट्रोल किया गया है।

  • पटना हाईकोर्ट ने 11 साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले में फाँसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया

    पटना हाईकोर्ट ने 11 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में फाँसी की सजा पाए सजायफ़्ता को राहत देते हुए उसकी फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया। साथ ही इसी मामले एक अन्य अभियुक्त को रिहा कर दिया।

    जस्टिस अश्वनी कुमार सिंह एवं जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद की खंडपीठ ने अरविंद कुमार एवं अभिषेक कुमार की अपील याचिका पर सुनवाई करते स्वीकृति दे दी ।

    19.09.2018 को इन दोनों अभियुक्तों के खिलाफ पीड़िता की माँ ने आईपीसी की धारा 376, 376b, 120(B), 504, 506, 354(D) एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 4,6 ऐवं 12 के तहत प्राथमिकी दर्ज करवाई थी ।

    शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि फुलवारीशरीफ़ स्थित न्यू सेंट्रल पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल ने कक्षा पाँच में पढ़ने वाली छात्रा के साथ यौन शोषण किया।साथ ही उसका वीडियो वायरल करने के नाम पर ब्लैकमेल किया करते थे ।

    इस कांड में स्कूल के एक अन्य शिक्षक ने भी उसका साथ दिया । जब लड़की की माँ को शक हुआ तो उसने स्कूल के प्रिंसिपल एवं शिक्षक के ख़िलाफ़ प्राथमिकी दर्ज कराई । इस पर संज्ञान लेते हुए निचली अदालत ने स्कूल के प्रिंसिपल को फाँसी की सजा सुनाई और शिक्षक को उम्रक़ैद की सजा सुनाई।

    इस निचली अदालत के आदेश को अपीलकर्ताओं ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी । अपीलकर्ताओं का पक्ष वरीय अधिवक्ता बख्शी एस आरपी सिन्हा ने रखा।

    मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह पाया कि अभियोजन पक्ष पीड़ित बच्ची की उम्र 12 वर्ष के कम साबित करने में विफल रहे और संदेह का लाभ देते हुए अभियुक्त अरविंद कुमार की फाँसी की सजा को उम्रकैद की सजा में तबदील कर दिया। अभियुक्त अभिषेक कुमार को उम्रक़ैद की सजा से बरी कर दिया ।

  • बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश उपाध्यक्ष सह मुख्यालय प्रभारी डॉ नवीन कुमार आर्य को अति पिछड़ा आयोग, बिहार का अध्यक्ष बनाया गया

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  • बिहार में नगर निकाय के चुनाव का रास्ता साफ; सरकार ने कोर्ट को बताया कि अति पिछडे वर्ग के राजनीतिक पिछडेपन के लिए एक विशेष कमीशन का गठन किया गया है

    राज्य में नगर निकाय के चुनाव का रास्ता साफ, अति पिछडे के आरक्षण के साथ साफ कर दिया। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने राज्य सरकार व अन्य की पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई की।

    राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि अति पिछडे वर्ग के राजनीतिक पिछडेपन के लिए एक विशेष कमीशन का गठन किया गया है।

    ये कमीशन राज्य में अतिपिछडे वर्ग में राजनीतिक पिछडेपन पर अध्ययन कर राज्य सरकार को रिपोर्ट सौपेंगी।

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    इसके बाद राज्य सरकार के रिपोर्ट के आधार पर राज्य चुनाव आयोग राज्य में नगर निकायों का चुनाव कराएगा। कोर्ट ने इसके साथ ही राज्य सरकार व अन्य द्वारा दायर पुनर्विचार याचिकाओं को निष्पादित कर दिया।

  • 📰बिहार के स्कूलों में खिचड़ी बंट रही है और कॉलेजों में डिग्री,बिहार में शिक्षा की भयावह स्थिति: प्रशांत किशोर

    बेतिया । प्रशांत किशोर ने की प्रेस वार्ता,नरकटियागंज के टीपी वर्मा कॉलेज परिसर में की पीसी। नीतीश कुमार पर जमकर बोला हमला, कहा-बिहार के स्कूलों में खिचड़ी बंट रही है और कॉलेजों में डिग्री, बिहार में शिक्षा की भयावह स्थिति ।

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    नीतीश कुमार के 17 साल के कार्यकाल का यह काला अध्याय है,पीएम आवास योजना में भी कमीशनखोरी हावी,लाभार्थियों के खातों की जांच कराने की मांग,बीडीओ स्तर से की जा रही है अनियमितता।

  • भूकंप का केंद्र नेपाल काठमांडू से 66 किलोमीटर पूर्व में पाया गया है

    भूकंप को लेकर नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने जो ताजा जानकारी साझा की है। उसके मुताबिक भूकंप का केंद्र नेपाल काठमांडू से 66 किलोमीटर पूर्व में पाया गया है। दोपहर 2 बजकर 52 मिनट और 44 सेकंड पर भूकंप का झटका आया है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.4 पाई गई है।

    गोपालगंज -भूकंप के झटके महसूस किये गए. 2. बजकर 58 मिनट पर भूकंप के झटके महसूस किए गए. भूकंप की तीव्रता कम होने से नहीं पड़ा जानमाल पर असर।

  • पटना में बिजली विभाग के एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 2 लाख रुपया रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया

    पटना । बिजली विभाग के एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 2 लाख रुपया रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया । इन्हें निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने पकड़ा है। पकड़े गए इंजीनियर का नाम राकेश कुमार है।

    आयकर गोलंबर के पास स्थित विद्युत भवन से बुधवार को निगरानी ने उन्हें गिरफ्तार किया है।

  • बिहार के पूर्व कानून मंत्री कार्तिक सिंह की अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई पटना हाइकोर्ट में टल गई

    बिहार के पूर्व कानून मंत्री व विधान पार्षद कार्तिकेय कुमार ऊर्फ कार्तिक सिंह की अग्रिम जमानत की याचिका पटना हाइकोर्ट में सुनवाई टल गई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को केस डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।इस अग्रिम जमानत की याचिका पर जस्टिस सुनील कुमार पंवार ने सुनवाई की।

    ये मामला बिहटा के राजीव रंजन सिंह ऊर्फ राजू सिंह के अपहरण से सम्बंधित मामला है।14नवम्बर,2014 को बिहटा पुलिस स्टेशन में थाना कांड संख्या 859/2014 रजिस्टर किया गया।

    ये मामला दानापुर के जुड़ीशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, अजय कुमार के समक्ष सुनवाई हेतु लंबित हैं।
    इस मामलें में सूचक सचिन कुमार ने बिहटा थाना में 14 नवंबर,2014 को सूचना दी कि उन्हें टेलिफोन पर ये पता चला है कि उनके चाचा राजीव रंजन सिंह ऊर्फ राजू सिंह का अपहरण हो गया है।

    अपहर्ता 18 की संख्या में थे,जो पाँच scorpio गाड़ी से आये थे।उन्होंने राजू को बलपूर्वक ले गए।ये आरोप लगाया गया कि मोकामा के विधायक अनंत सिंह,बंटू सिंह व अन्य सोलह व्यक्तियों ने इसे अंजाम दिया।इससे पहले भी दस करोड़ रुपए की फिरौती मांगे जाने का आरोप लगाया गया था,जिसकी सूचना कृष्णापुरी थाने को दी गई थी।

    याचिकाकर्ता ने अपनी अग्रिम जमानत की याचिका में कोर्ट को बताया है कि उनके विरुद्ध जो अन्य आपराधिक मामलें है,उनमें वे जमानत पर है।पटना हाईकोर्ट में 2017 में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी,लेकिन उसे 16 फरवरी,2017 को कोर्ट ने नामंजूर कर दिया।

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    उसके बाद उन्होंने अग्रिम जमानत की कोई याचिका पटना हाइकोर्ट में नहीं दायर की।उन्होंने अपनी अग्रिम जमानत की याचिका में ये बताया है कि प्राथमिकी में उनका नाम नहीं था।साथ ही पीड़ित और सूचक ने उनका नाम इस घटना के सम्बन्ध में नहीं लिया था।

    उन्होंने बताया कि घटना के दिन 14 नवंबर,2014 को वे सरकारी स्कूल में अपनी ड्यूटी में थे।उनके हस्ताक्षर भी उपस्थिति रजिस्टर में अंकित है।

    इस अग्रिम जमानत की याचिका पर दिवाली अवकाश के सुनवाई की जाएगी।