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  • गया के ऐतिहासिक विष्णुपद मंदिर से सटे फाल्गु नदी प्रदूषित होने के मामलें पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की

    चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ के समक्ष वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण करने वाली कंपनी ने बताया कि निर्माण कार्य तय समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया जाएगा।

    पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इस मामलें पर सुनवाई करते हुए गया में निर्माण करने वाली कंपनी को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की सीमा के सम्बन्ध में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था। पूर्व की सुनवाई में कोर्ट को जानकारी दी गई थी कि बूडको ने वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने हेतु चुनी हुई कम्पनी से अग्रीमेंट किया जा चुका हैं।

    कोर्ट को बताया गया था कि एग्रीमेंट में ये तय हुआ है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का काम तीन महीने में पूरा हो जाएगा।

    ये जनहित याचिका गौरव कुमार सिंह की ओर से दायर की गई थी। पहले की सुनवाई में कोर्ट ने बुडको से यह भी कहा कि यदि वह चुनिंदा कम्पनी के काम करने से संतुष्ट है, तो अग्रीमेंट की प्रक्रिया जल्द पूरा करे ।

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    याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुमित कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि ऐतिहासिक फाल्गु नदी कचरे से भर रही ऊन्होने बताया कि सारे गया शहर की गन्दगी और कचडा फल्गु नदी में जाता है,जिस कारण नदी का पानी काफी प्रदूषित हो गया।

    अगली सुनवाई 20सितम्बर, 2022 को होगी ।

  • एक दिन के दौरे पर पटना पहुंचे के चंद्रशेखर राव ने पटना सिटी में गुरू के दरबार में टेका मत्था

    एक दिवसीय बिहार दौरे पर आए तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने आज देर शाम पटना सिटी का दौरा कर तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब पहुंचकर गुरु के दरबार में मत्था टेका।



    गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री को सिरोपा भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर के चंद्रशेखर राव ने दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से जुड़ी हुई स्मृतियों का जहां दर्शन किया। वही इस संबंध में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से विशेष जानकारी भी प्राप्त की। हालांकि इस दौरान के चंद्रशेखर राव ने गुरु घर का हवाला देते हुए मीडिया से बात करने से सीधे तौर पर इंकार कर दिया।



    तेलंगाना के मुख्यमंत्री के साथ मौजूद बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने तख्त श्री हरमंदिर जी पहुंचकर गुरु के दरबार में मत्था टेकने की इच्छा जताई थी। उन्होंने बताया कि बिहार पहुंचकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने काफी खुशी जाहिर की है।

    तेजस्वी यादव का कहना था कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने देश के विकास को लेकर साथ चलने की सहमति जताई है।

  • बिहार लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थी के हंगामा का मामला

    हंगामा बरतने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरे मामले पर लिया संज्ञान । पूरे मामले पर कल मुख्य सचिव के साथ मुख्यमंत्री ने बुलाई बैठक ।

    बैठक में मुख्य सचिव के साथ बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सचिव और बड़े अधिकारी होंगे शामिल । बिहार लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थी 2 दिन परीक्षा लिए जाने और परसेंटाइल का विरोध कर रहे हैं।

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    आज इसी मामले को लेकर आज इनका विरोध प्रदर्शन था और इसी दौरान पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा।

  • 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्ष की जीत और भाजपा को देश से विदा करने के लिए विपक्ष को एकजुट होकर चुनाव लड़ना होगा; नीतीश की भूमिका अहम -तेलंगाना CM के चंद्रशेखर राव

    2024 की राजनीतिक बिसात बिझनी शुरु हो गयी है और स्थिति ऐसी बनती जा रही है कि इसकी भी शुरुआत बिहार से ही होगा ।

    बुधवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद कहा कि नीतीश कुमार से 2024 लोकसभा चुनावों में विपक्ष को एकजुट करने के मुद्दे पर सहमति बनी है।

    उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्ष की जीत और भाजपा को देश से विदा करने के लिए विपक्ष को एकजुट होकर चुनाव लड़ना होगा।

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  • बिहार के गन्ना उद्योग मंत्री श्री कार्तिक कुमार ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को समर्पित किया

    पटना, दिनांक 31 अगस्त 2022 । गन्ना उद्योग मंत्री श्री कार्तिक कुमार ने आज दिनांक 31 अगस्त 2022 को अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को समर्पित किया।

    मुख्यमंत्री ने उनका इस्तीफा स्वीकार करते हुए राज्यपाल श्री फागू चौहान को अपनी अनुशंसा भेज दी। श्री कार्तिक कुमार अब राज्य मंत्री परिषद के सदस्य नहीं रहे।



    गन्ना उद्योग विभाग का अतिरिक्त प्रभार राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री श्री आलोक कुमार मेहता को दिया गया है।

  • पटना हाईकोर्ट में पटना के जय प्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा समेत राज्य के अन्य एयरपोर्ट के विस्तार और विकास के मामले पर सुनवाई की

    चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने राज्य के हवाईअड्डों की समस्यायों के मामलें पर अगली सुनवाई में केंद्र सरकार को जवाब देने का निर्देश दिया है।

    राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बिहार के विभिन्न हवाईअड्डों के विकास और विस्तार से जुड़ी समस्यायों को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया।इनमेंं भूमि से सम्बंधित मामलें थे।

    पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को राज्य में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाए जाने के मामलें में स्थिति स्पष्ट करते हुए जवाब देने का निर्देश दिया था।ये जनहित याचिकाएं गौरव सिंह व अन्य द्वारा की गई हैं।

    एक अन्य याचिकाकर्ता की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री व पायलट राजीव प्रताप रूडी ने कोर्ट के समक्ष पक्ष प्रस्तुत किया था।उन्होंने राज्य में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाने के मुद्दे को उठाया था।

    उन्होंने कहा कि कई राज्यों में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं।उन्होंने कहा कि बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाना चाहिए।

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    याचिकाकर्ता की अधिवक्ता अर्चना शाही ने बताया था कि गया एयरपोर्ट के विकास के लिए एक बड़ी धनराशि आवंटित की गई है।लेकिन अभी तक गया एयरपोर्ट का विकास कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।

    कोर्ट को बताया गया था कि राज्य में पटना के जयप्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के अलावा गया, मुजफ्फरपुर,दरभंगा,भागलपुर,फारबिसगंज , मुंगेर और रक्सौल एयरपोर्ट हैं।लेकिन इन एयरपोर्ट पर बहुत सारी आधुनिक सुविधाओं के अभाव एवं सुरक्षा की समस्याएं हैं।

    इस मामलें पर अगली सुनवाई 12 सितम्बर 2022 को होगी।

  • पटना हाईकोर्ट ने झंझारपुर के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशंस जज अविनाश कुमार – I पर किये गए कथित आक्रमण और मारपीट के मामले की सुनवाई की

    जस्टिस राजन गुप्ता की खंडपीठ को राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि दर्ज एफआईआर के सम्बंधित कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट पेश किया जा चुका हैं।कोर्ट ने इस मामलें पर सुनवाई करते हुए 5 सितम्बर,2022 तक सम्बंधित कोर्ट को अंतिम निर्णय लेने का निर्देश दिया।

    साथ ही निचली अदालतों में जजों की सुरक्षा पर विचार करने के लिए चीफ जस्टिस से एक कमिटी गठित करने का आग्रह किया गया है।

    पिछली सुनवाई कोर्ट को बताया गया था कि डी जी पी, बिहार ने ए डी जे अविनाश कुमार के विरुद्ध दायर प्राथमिकी के कार्रवाई पर रोक लगा दिया था।

    पिछली सुनवाई में ही कोर्ट ने राज्य सरकार को अविनाश कुमार के विरुद्ध दायर एफ आई आर वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया।

    पूर्व की सुनवाई में एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने कोर्ट को बताया था कि ये गलत ढंग से समझने के कारण ए डी जे अविनाश कुमार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज किया गया।इसे वापस लेने की प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ की जाएगी

    सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार किसी न्यायिक पदाधिकारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के पहले चीफ जस्टिस की अनुमति जरुरी होती हैं।इस मामलें में इस प्रक्रिया का पालन गलतफहमी में नहीं किया जा सका।

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    कोर्ट ने इस मामले मे सुनवाई में मदद करने के लिए वरीय अधिवक्ता मृगांक मौली को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया था।उल्लेखनीय है कि मधुबनी के डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशंस जज द्वारा 18 नवंबर, 2021 को भेजे गए पत्र पर हाई कोर्ट ने 18 नवंबर को ही स्वतः संज्ञान लिया था।

    साथ ही साथ कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव, राज्य के डी जी पी, राज्य के गृह विभाग के प्रधान सचिव और मधुबनी के पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी किया था।

    मधुबनी के प्रभारी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज द्वारा अभूतपूर्व और चौंका देने वाली इस घटना के संबंध में भेजे गए रिपोर्ट के मद्देनजर राजन गुप्ता की खंडपीठ ने 18 नवंबर, 2021 को सुनवाई की थी।

    ज़िला जज ,मधुबनी के द्वारा भेजे गए रिपोर्ट के मुताबिक घटना के दिन तकरीबन 2 बजे दिन में एस एच ओ गोपाल कृष्ण और घोघरडीहा के पुलिस सब इंस्पेक्टर अभिमन्यु कुमार शर्मा ने जज अविनाश के चैम्बर में जबरन घुसकर गाली दिया था।

    उनके द्वारा विरोध किये जाने पर दोनों पुलिस अधिकारियों ने दुर्व्यवहार करने और हाथापाई किया था। इतना ही नहीं, दोनों पुलिस अधिकारियों ने उनपर हमला किया और मारपीट किया है।साथ ही अपना सर्विस रिवॉल्वर भी निकाल लिया।

    इस मामलें में पुलिसकर्मियो के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज किया गया।पुलिस ने भी जज के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर दिया,लेकिन इसमें प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था।

    इस मामलें पर अगली सुनवाई सुनवाई ,7 सितम्बर,2022 को होगी।

  • मंडल कारा में एक बंदी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

    नवादा के मंडल कारा में एक बंदी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। काशीचक के बौरी गांव निवासी विजय मांझी के रूप में हुई बंदी की पहचान।

    जेल में नीम के पेड़ के सहारे चढ़कर छत पर गमछे से लटकती हुई मिली लाश। शराब मामले में इसी माह की 27 तारीख को आया था जेल।

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    शाम में बंदियों की गिनती में एक बंदी कम पाए जाने पर होने लगी तलाश।

    जेल प्रसाशन ने परिजनों को दी मौत की सूचना।

  • पटना हाईकोर्ट ने पटना के गाय घाट स्थित आफ्टर केअर होम की घटना के मामले पर सुनवाई की

    चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान एडवोकेट जनरल ने कोर्ट को बताया कि आफ्टर केयर की अधीक्षिका को गिरफ्तार किया जा चुका हैं।

    पिछली सुनवाई में कोर्ट ने अनुसंधान को डी एस पी रैंक की महिला पुलिस अधिकारी से कराने का निर्देश दिया था। जांच रिपोर्ट भी तलब किया था।

    कोर्ट का यह भी कहना था इस कि बिहार स्टेट लिगल सर्विसेज ऑथोरिटी, यदि पीड़िता को जरूरत हो ,तो जो मदद हो सके पीड़िता को उपलब्ध करवाए। कोर्ट ने राज्य के समाज कल्याण विभाग समेत सभी संबंधित विभागों को अपने अपने हलफनामा को रिकॉर्ड पर लाने को भी कहा था, जिसमें पीड़िता द्वारा 4 फरवरी, 2022 का बयान भी शामिल हो।

    राज्य सरकार के महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया था कि दोनों पीडितों की ओर से महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज हो गई है।पीड़िता की संबंधित अधिकारियों के समक्ष जांच भी की गई।

    महाधिवक्ता ने पीड़िता द्वारा दिये गए बयान के उद्देश्य पर संदेह भी जताया था। उनका कहना था कि पीड़िता ने केअर होम को वर्ष 2021 के अगस्त महीने में ही छोड़ दिया था, लेकिन वह पहली बार जनवरी, 2022 में आरोप लगा रही है।

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    पीड़िता की अधिवक्ता मीनू कुमारी ने कोर्ट को बताया था कि कोर्ट ने महिला विकास मंच द्वारा दायर हस्तक्षेप याचिका को भी सुनवाई हेतु स्वीकार कर लिया है। हाई कोर्ट इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई करते रहा है।

    हाई कोर्ट ने इस याचिका को पटना हाई कोर्ट जुवेनाइल जस्टिस मोनिटरिंग कमेटी की अनुशंसा पर रजिस्टर्ड किया है। कमेटी में जस्टिस आशुतोष कुमार चेयरमैन हैं, जबकि जस्टिस अंजनी5 कुमार शरण और जस्टिस नवनीत कुमार पांडेय इसके सदस्य हैं।

    कमेटी ने इस मामले में 31 जनवरी को अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट को गंभीरता से लिया है। केअर होम में 260 से भी ज्यादा महिलाएं वास करती हैं।इस मामलें आगे सुनवाई की चार सप्ताह बाद की जाएगी।