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  • कार ने दो मोटरसाइकिल में मारी टक्कर.. 3 की मौत, 2 घायल.. जानिए पूरा मामला

    नालंदा जिला में दर्दनाक सड़क हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई है। जबकि दो युवकों की हालत गंभीर बतायी जा रही है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार कार ने दो बाइक को टक्कर मारने के पलटी खाकर खाई में जा गिरी।

    कहां हुआ हादसा
    हादसा दीपनगर थाना क्षेत्र के न्यू बायपास में तुंगी गांव के पास हुआ। जहां मारुति कार और दो मोटरसाइकिल की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई । जबकि 2 लोग जख्मी हो गए।

    कैसे हुआ हादसा
    टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मारुति कार सड़क पर पलट गई। कार से टक्कर के बाद बाइक सवार युवक करीब 20 फीट दूर जाकर खेत मे जा गिरा। जिससे मौके पर ही मौत हो गई।घायल महेंद्र पंडित ने बताया की वो अपने नाती के साथ नवादा से अपनी बेटी के घर शेरपुर जा रहे थे। तभी तुंगी मोड़ के समीप ये हादसा हो गया।हादसा इतना जबरदस्त था कि मारुति कई बार सड़क पर पलटी खा गई।

    प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या कहा
    प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक गोड़धोबा पुल पर बने ब्रेकर के पास 2 मोटरसाइकिल सवारों ने बाइक धीरे करने के लिए ब्रेक मारा। तभी पीछे से आ रही कार उन्हें टक्कर मारते हुए सड़क पर पलट गई।जिसमें 2 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। जबकि तीन लोग घायल हो गए। जिसमें एक की मौत इलाज के दौरान हो गई

    मृतकों की पहचान हुई
    मृतकों की पहचान नवादा जिला के रोह के रहने वाले अभिमन्यु साव और दीपनगर थाना क्षेत्र के गंगा बिगहा गांव के रहने वाले मोनू कुमार और विक्रम कुमार के रूप में हुई है ।

    घायलों की पहचान हुई
    घायल दोनों युवकों की भी पहचान हो गई है । जिसमें एक नाम महेंद्र पंडित है जो नवादा जिला के पटेल नगर का रहने वाला है । जबकि दूसरे का नाम प्रेम कुमार है जो अस्थावां थाना क्षेत्र के शेरपुर गांव का रहने वाला है ।

    बिहारशरीफ स्टेशन से लौट रहे थे
    मृतक मोनू और विक्रम दोनों नल जल योजना में पाइप बिछाने का काम करता था। बताया जा रहा है कि दोनों अपना काम निपटा कर बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन की ओर से घर लौट रहा था। तभी ये हादसा हो गया।

  • RJD विधायक दोषी करार.. अदालत ने सुनाई सजा, जुर्माना भी लगाया.. जानिए पूरा मामला

    आरजेडी विधायक प्रकाशवीर को अदालत से बड़ा झटका लगा है । कोर्ट ने नवादा के रजौली विधानसभा क्षेत्र के आरजेडी विधायक प्रकाशवीर को छह महीने की सजा सुनाई है। साथ ही एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

    किस मामले में सजा
    नवादा की एमपी एमएलए कोर्ट ने 17 साल पुराने चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में प्रकाशवीर को दोषी करार दिया है। अदालत ने रजौली के आरजेडी विधायक प्रकाशवीर को छह महीने की सजा और एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

    क्या है मामला
    मामला साल 2005 के विधानसभा चुनाव का है । बताया जा रहा है कि उस समय प्रकाशवीर लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर रजौली विधान सभा के उम्मीदवार थे। चुनाव प्रचार के क्रम में 5 अक्टूबर 2005 को तत्कालीन रजौली थानाध्यक्ष शिवनारायण राम ने पाया कि प्रकाशवीर ने रजौली थाना मोड़ और गोलाई मोड़ के समीप बिजली के खम्भे और एनएच 31 पर पीपल के पेड़ पर काफी संख्या में बैनर और पोस्टर लगवाए हुए थे। जिसमें प्रकाशवीर को अभियुक्त बनाया गया था।

    17 साल बाद सजा
    17 साल तक मुकदमा चलने के बाद अब आरजेडी विधायक प्रकाशवीर दोषी करार दिया है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कुमार अविनाश ने अदालत में गवाहों के बयान के आधार पर विधायक प्रकाशवीर को बिहार सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1985 की धारा 3 (1) के तहत दोषी करार देते हुए छह माह का कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

    बेल पर रिहा
    हालांकि एमपी-एमएलए कोर्ट ने सजा मिलने के बाद अपीलीय बेल बांड पर उन्हें रिहा भी कर दिया । अब वो इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। अगर हाईकोर्ट से भी सजा बरकरार रहती है तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा।