कुछ दिनों पूर्व एसएफसी के चावल के साथ एक ट्रक के बिहार शरीफ बायपास में संदिग्ध रूप से खड़े रहने की जानकारी प्राप्त हुई थी। इसकी प्रारंभिक जाँच के आधार पर जिलाधिकारी के निदेशानुसार
एसएफसी द्वारा उक्त वाहन के चालक, खलासी, वाहन मालिक तथा एकंगर सराय के टीपीडीएस गोदाम के ऑपरेटर के विरुद्ध दीपनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
एसएफसी के परिवहन अभिकर्ता (ट्रांसपोर्टर) से भी इकरारनामा की शर्तों के उल्लंघन के आधार पर स्पष्टीकरण पूछा गया था।
पूरे प्रकरण की सूक्ष्मता से जांच के लिए जिलाधिकारी ने उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया था। इस समिति के अन्य सदस्य के रूप में जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं जिला प्रबंधक एसएफसी को नामित किया गया था।
जाँच समिति द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर जिलाधिकारी-सह- अध्यक्ष जिला परिवहन समिति द्वारा एसएफसी के परिवहन-सह-हथालन अभिकर्ता (मुख्य) विश्वजीत कुमार का इकरानामा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। साथ ही ट्रांसपोर्टर को ब्लैकलिस्ट करते हुए अगले 5 वर्षों के लिए परिवहन कार्य से वंचित किया गया है।
इकरानामा की शर्तों के अनुरूप जप्त किये गए ट्रक पर लोड खाद्यान्न के मूल्य का 5 गुणा राशि पेनाल्टी के रूप में वसूली का आदेश दिया गया है।