Traffic Rule : अब बिना सीट बेल्ट के पीछे बैठना पड़ेगा महंगा – ट्रैफिक पुलिस लेगी ये एक्शन…

डेस्क : देश में ट्रैफिक नियम को लेकर सरकार सख्ती बरत रही है। ट्रैफिक नियमों में कई नियम बनाए गए हैं। जिससे कार चालकों के जीवन बचाया जा सके। इसी कड़ी में कार में बैठे यात्री व चालक के सीट बेल्ट बांधना भी शामिल है। सरकार कार के पीछे बैठे लोगों के सीट बेल्ट लगाने को लेकर सख्त हो गई है। कार में वाहन चालक के साथ-साथ पीछे बैठे लोगों के सीट बेल्ट बांधना भी अनिवार्य कर दिया गया है। बिना सीट बेल्ट लगाए बैठे लोग पकड़े जाने पर भारी चालान कट सकती है।

इस राज्यवासियों को अनिवार्य रूप से लगाना होगा सीट बेल्ट :

इस राज्यवासियों को अनिवार्य रूप से लगाना होगा सीट बेल्ट : प्राप्त जानकारी के अनुसार, 1 नवंबर से मुंबई में चार पहिया वाहनों के चालकों और सह-यात्रियों के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य हो जाएगा। अगर पिछली सीट पर बैठे यात्री सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो उन्हें अगले महीने से चालान का सामना करना पड़ सकता है। एक बयान में, शहर पुलिस की यातायात शाखा ने सभी मोटर चालकों और वाहन मालिकों को 1 नवंबर से पहले चार पहिया वाहनों में सीट बेल्ट लगाने का निर्देश दिया है और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है।

इतने रुपए का कटेगा चालान :

इतने रुपए का कटेगा चालान : ट्रैफिक पुलिस ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर नए नियम का पालन करने के लिए 15 दिन का समय दिया है। इस नियम का उल्लंघन करने पर उल्लंघन करने वालों पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि, फिलहाल सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 200 रुपये का जुर्माना है।

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बच्चे – बुजुर्ग सब पर नियम लागू :

बच्चे – बुजुर्ग सब पर नियम लागू : गाड़ी में सभी के लिए सीटबेल्ट लगाना अनिवार्य है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194 (बी) (2) में कहा गया है कि अगर 14 साल से कम उम्र का बच्चा कार में है, तो उसे सुरक्षा बेल्ट भी पहननी चाहिए। ऐसा नहीं करने पर रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

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