Traffic Rules : क्या गाड़ी की चाबी निकाल सकती है ट्रैफिक पुलिस? जानें – क्या हैं आपके अधिकार?


New Traffic Rule : रोड पर कार हो या मोटरबाइक चलाते वक्त ट्रैफिक रूल्स का पालन करना बेहद जरूरी होता है. लेकिन, कई बार लोग जल्दबाजी में, अनजाने या किसी अन्य वजह से कई सारे नियमों का पालन करना भूल जाते हैं, जैसे कि बाइक पर हेलमेट लगाना, कार में सीट बेल्ट लगाना और रेड लाइट क्रॉस करना आदि. ऐसे में ट्रैफिक पुलिस को वाहन मालिक के खिलाफ कार्यवाही करने का पूरा अधिकार होता है.

ट्रैफिक पुलिस की कार्यवाही के दौरान कई बार कुछ पुलिस वालों की बदसलूकी भी देखने को मिलती हैं. वे कई बार बाइक से बिना इजाजत चाबी निकाल ही लेते हैं तो कई बार बिना वजह टायर की हवा निकाल देते हैं. क्या आपने कभी सोचा है इस तरह का व्यवहार करना सही है? क्या कानून पुलिस को इस तरह का व्यवहार करने की अनुमति देता है?

जानिए क्या है नियम? वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को आपकी गाड़ी से चाबी निकालने और हवा निकालने का अधिकार नहीं है. अगर कोई सिपाही आपकी गाड़ी से चाबी निकाल रहा है तो यह नियमो के खिलाफ है. नियम के मुताबिक, कॉन्स्टेबल को अरेस्ट करने या किसी भी वाहन को सीज करने का कोई अधिकार नहीं होता है. इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1932 के तहत कोई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर की रैंक का ही अधिकारी ही चालान काट सकता है. सिपाही सिर्फ उनकी मदद के लिए ही होते हैं

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