माता पिता,वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अंतर्गत विभिन्न वादो की गई सुनवाई

बिहार माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण तथा कल्याण नियमावली 2012 के तहत दिनांक 08.09.2022 को अनुमंडल पदाधिकारी, बिहार शरीफ की अध्यक्षता में अधिकरण की बैठक आहूत की गई l इस नियमावली के अंतर्गत माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक को भरण-पोषण, जान की सुरक्षा एवं संपत्ति की सुरक्षा की समस्या होने पर वृद्धजन/वरिष्ठ नागरिक स्वयं अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से अनुमंडल पदाधिकारी सह अध्यक्ष भरण पोषण अधिग्रहण के कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्राप्त होने के उपरांत बाल विकास परियोजना पदाधिकारी-सह-सुलह पदाधिकारी के द्वारा दोनों पक्षों के बीच सुलह कराने का प्रयास किया जाता है तथा उसके बाद विस्तृत जांच प्रतिवेदन जमा की जाती है । जिसके बाद इस अधिनियम के तहत पुत्र को अपने माता पिता के भरण पोषण हेतु राशि निर्धारित की जाती है। राशि जमा नहीं करने की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाती है। आज कुल 16 मामलों की सुनवाई की गई, जिसमें चार मामलों को निष्पादन कराया गया है।
1.वाद सं 17/22 में आवेदिका चांदो देवी पति स्वर्गीय लखन मिस्त्री साकिन राणा बीघा थाना दीपनगर बिहार शरीफ में अंतरिम आदेश पारित करते हुए तीनों विपक्षी को भरण-पोषण के ₹500/- आवेदिका को प्रति माह देने निर्देश दिया गया,साथ ही आज उपस्थित तीनों विपक्षियों द्वारा आवेदिका को कुल 1500 /- रुपए का भुगतान अधिकरण के समक्ष किया गया l
2-वाद संख्या 15/22 आवेदक कालेश्वर चौधरी पिता स्वर्गीय रामधारी चौधरी ग्राम-दीपनगर में अंतरिम आदेश पारित करते हुए दोनों पुत्रों को भरण-पोषण की राशि मो॰ 1500-1500 रूपये प्रतिमाह भुगतान करने का आदेश दिया गया।
3-वाद सं0-07/2022 में आवेदिका पुष्पा देवी पति स्वर्गीय राजेंद्र साहू मोहल्ला सोहडीह थाना सोहसराय मे दोनों पक्षों के बीच सुलह करा कर मामले का निष्पादन किया गया।
4- वाद सं॰-09/2022 आवेदिका कामता देवी पति स्वर्गीय दुलारी शरण सिंह वराडी थाना तेलमर में अंचल अधिकारी हरनौत एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी हरनौत को दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने का निर्देश दिया गया।
5. वाद संख्या- 10 /2022 सरयूग प्रसाद सिंह मोहल्ला मुरारपुर,वाद संख्या-03/21 गुलाबी देवी ग्राम पूनरा, रहुई, वाद संख्या 06/22 विष्णु साव मोहल्ला मोहदीनगर अंबेर, वाद संख्या 20/22 चंदेश्वर प्रसाद ग्राम नकटपूरा उक्त सभी वाद में विपक्षी के विरुद्ध वारंट निर्गत कर संबंधित थानाध्यक्ष को अगले निर्धारित तिथि में उपस्थित कराने हेतु निर्देशित किया गया है।
अब तक कुल 65 मामले प्राप्त हुए थे जिसमें कि 52 मामले का निष्पादन किया गया।

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बैठक में बिहारशरीफ अनुमंडल अंतर्गत सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी- सह- सुलह पदाधिकारी एवं अधिकरण के विधि सदस्यगण मौजूद थे।

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